'एक देश एक चुनाव' क्या है?

प्रस्ताव का लक्ष्य पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराना है।

'एक देश एक चुनाव' क्या है?

प्रस्ताव का लक्ष्य पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराना है। वर्तमान में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पांच साल के कार्यकाल की समाप्ति के बाद या किसी भी कारण से सरकार भंग होने पर अलग-अलग होते हैं। भारत का संविधान इसका प्रावधान करता है।

प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं का कार्यकाल अलग-अलग समय पर समाप्त होता है और उसी के अनुसार उस राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं। हालाँकि, कुछ राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम जैसे राज्य शामिल हैं। इस बीच, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम जैसे राज्यों में चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले होते हैं, जबकि हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव चुनाव के छह महीने के भीतर होते हैं लोकसभा चुनाव.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से एक राष्ट्र, एक चुनाव के समर्थक रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2019 पर वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठाया. तब से, भाजपा ने बार-बार "एक देश, एक चुनाव" की बात की है। 

सरकार ने लोकसभा में पेश किए 2 बिल सरकार ने 17 दिसंबर को लोकसभा में 'वन नेशन वन इलेक्शन' से जुड़े 2 बिल पेश किए। पहला- संविधान (129वां संशोधन) विधेयक. दूसरे केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 के अनुसार, पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सकते हैं। इस संशोधन के जरिए इन तीनों बिलों में बदलाव किया जाएगा. केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 1991 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019।

 

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