केंद्र ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है।
केंद्र ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ लेंगे। उनकी नियुक्ति वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने के बाद हुई है।
जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें सीजेआई होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल लगभग छह महीने का होगा और वह 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
न्यायमूर्ति खन्ना को 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 2006 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था। 18 जनवरी 2019 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। 14 मई 1960 को जन्मे जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर में कानून की पढ़ाई की।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना के कुछ उल्लेखनीय निर्णयों में चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को बरकरार रखना शामिल है। वे पांच जजों की बेंच का भी हिस्सा थे, जिसने राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के लिए बनाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया था।
जस्टिस खन्ना पांच जजों की बेंच का हिस्सा थे, जिसने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के 2019 के फैसले को बरकरार रखा, जिसने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया था।
प्रस्ताव का लक्ष्य पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराना है।
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