सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव करने का अधिकार संसद के पास ही है। समलैंगिक एक साथ रह सकते हैं, लेकिन विवाह को मान्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को तो मान्यता नहीं दी। हालांकि इस दौरान अदालत ने ऐसे जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें यह सुनिश्चित करें कि समलैंगिक समुदाय के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव न हो।
समलैंगिकों के लिए कमेटी बनाई जाए। जो निम्नलिखित पर विचार करेगी.
- राशन कार्डों में समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करना.
- समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खाते के लिए नामांकन करने में सक्षम बनाना.
- पेंशन, ग्रेच्युटी आदि से मिलने वाले अधिकार.
केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. कई देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता है, तो कई देशों में इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है. भारत में साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ही समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला फैसला सुनाया.
सीजेआई ने कहा कि यदि कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति किसी विषमलैंगिक व्यक्ति से शादी करना चाहता है, तो ऐसी शादी को मान्यता दी जाएगी, क्योंकि एक पुरुष होगा और दूसरा महिला होगी. ट्रांसजेंडर पुरुष को एक महिला से शादी करने का अधिकार है. ट्रांसजेंडर महिला को एक पुरुष से शादी करने का अधिकार है और ट्रांसजेंडर महिला और ट्रांसजेंडर पुरुष भी शादी कर सकते हैं.
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