बिहार के नियोजित शिक्षक अब कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक और बनेंगे राज्यकर्मी।

विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन २५००० से ३२००० के बीच रहेगा.

बिहार के नियोजित शिक्षक अब कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक और बनेंगे राज्यकर्मी

बिहार सरकार ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप जारी कर दिया है। इस नियमावली के अनुसारबिहार के सभी 4 लाख नियोजित शिक्षक जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। ये विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इसके लिये सरकार द्वारा चयनित एजेंसी से नियोजित शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी. अगर पास हो गए तो इन्हे राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा नहीं तो शिक्षकों को सेवा से हटा दिया जयेगा

जारी नियमावली के अनुसार, बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल होने वाले शिक्षकों की तरह ही नियोजित टीचर्स को भी सुविधाएं मिलेंगी। सैलरी भी बढ़ जाएगी। नियोजित शिक्षक विशिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे। बताया गया है कि राज्य सरकार की ओर से चयनित एजेंसी ने नियोजित शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को तीन मौके दिए जाएंगे। अगर पास हो गए तो ठीक, नहीं तो उन्हे सेवा से हटा दिया जाए। जानकारी के अनुसार, नियमावली प्रकाशित होने की तिथि से एक साल के अंदर तीन बार परीक्षा का आयोजन होगा। इस तरह नियोजित शिक्षकों को तीन मौका दिया जाएगा।


विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन २५००० से ३२००० के बीच रहेगा.

शिक्षकों को मूल वेतन के अलावा राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता का लाभ भी दिया जाएगा।
 

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